नई दिल्ली l अनलॉक - 4 की गाइडलाइन्स जारी करते हुए केंद्रीय गृहमंत्रालय ने शनिवार को राज्यों को स्कूल-कॉलेज में 50 फीसदी तक टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को बुलाने की अनुमति दे दी।साथ ही 21 सितंबर से 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा के छात्र भी अपने स्कूल-कॉलेज अपनी मर्जी से जा सकेंगे।
गृहमंत्रालय ने अनलॉक-4 के दिशा-निर्देशों में स्पष्ठ किया है कि राज्य/केंद्र शासित प्रदेश 21 सितंबर से ऑनलाइन क्लासेस आदि के लिए 50 फीसदी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को काम पर बुला सकते हैँ।
स्कूल खोलने को लेकर केंद्र सरकार के नए दिशा निर्देशों के अनुसार, केवल 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को ही स्वेच्छा से स्कूल आने की छूट दी जा सकती है। लेकिन स्कूल/कॉलेज कंटेनमेंट जोन के बाहर होना चाहिए। यानी कंटेनमेंट जोन के बाहर आने वाले स्कूल ही छात्रों को स्कूल आने की छूट दे सकते हैं। छात्र शिक्षकों का मार्गदर्शन के लिए अपनी मर्जी से स्कूल जा सकते हैं लेकिन इसके लिए पैरेंट्स की लिखित में सहमति लेनी होगी।
कंटेनमेंट जोन के बाहर आने वाले स्कूलों को यह छूट अनलॉक-4 के तहत दी जा रही है जो 21 सितंबर से लागू होगी। गृह मंत्रालय ने यह भी साफ किया कि छूट के दौरान स्कूलों को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी की गई गाइडलाइन्स का पालन करना जरूरी होगा।
गृह मंत्रालय ने अपने दिशा-निर्देशों में यह भी कहा कि स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक संस्थान और कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक नियमित कक्षाएं नहीं ले सकेंगे। यानी ये सभी संस्थान नियमित एक्टिविटी के लिहाज से 30 सितंबर तक पूरी तरह से बंद रहेंगे।
मंगलवार, 8 सितंबर 2020
21 सितंबर से स्कूल-कॉलेज जा सकेंगे 9वीं से 12वीं तक के छात्र ,लागू होंगे ये नए दिशा-निर्देश
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